News UDI | गढ़वा : झारखंड के गढ़वा जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और समाज दोनों को झकझोर कर रख दिया है। रमकंडा थाना क्षेत्र के कसमार गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ न केवल दरिंदगी की गई, बल्कि उसकी हत्या के बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा और उसने मृत देह के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। गढ़वा जिले के इतिहास में इस तरह की यह पहली विचलित करने वाली घटना है।
क्या है पूरा मामला?
घटना 21 फरवरी 2026 की है। कसमार गांव में एक बारात आई थी, जिसमें पीड़िता भी शामिल हुई थी। रात करीब 12 बजे जब वह अपने घर लौटने लगी, तो आरोपी धर्मेंद्र सिंह (पिता- सुकन सिंह, निवासी गोबरदाहा) उसका पीछा करने लगा।
खतरे को भांपकर लड़की खेत की ओर भागने लगी, लेकिन उबड़-खाबड़ रास्ते में गिर गई। आरोपी ने पुलिस को दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि लड़की चिल्ला न सके, इसलिए उसने उसके गले के अंदर तक अपना हाथ डाल दिया, जिससे वह अधमरी हो गई। इसके बाद वह उसे अरहर के खेत में घसीट कर ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
दरिंदगी की पराकाष्ठा : ‘नेक्रोफिलिया’ का शिकार है आरोपी?
हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी अपने घर चला गया था, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर घटनास्थल पर लौटा और शव के साथ दोबारा दुष्कर्म किया। चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक भाषा में मृत शरीर के प्रति यौन आकर्षण रखने की इस प्रवृत्ति को ‘नेक्रोफिलिया’ कहा जाता है। आरोपी मात्र दूसरी कक्षा तक पढ़ा है और पिछले एक साल से अपनी बहन के घर कसमार में रह रहा था।
लाल चप्पल और 600 लोगों से पूछताछ : कैसे पकड़ा गया कातिल?
पुलिस के लिए यह गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। मामले के खुलासे के लिए :
- करीब 600 लोगों से गहन पूछताछ की गई।
- 200 संदिग्धों के कॉल रिकॉर्ड्स (CDR) खंगाले गए।
- अहम सुराग : घटनास्थल पर आरोपी की लाल रंग की एक चप्पल और लड़की का सैंडल छूट गया था। इसी लाल चप्पल ने पुलिस को धर्मेंद्र सिंह तक पहुँचाया।
घटना के बाद आरोपी दूसरे राज्य (महाराष्ट्र/हैदराबाद) भाग गया था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और चप्पल के आधार पर उसे दबोच लिया।
पारिवारिक पृष्ठभूमि और विकृत मानसिकता
आरोपी ने बयान में बताया है कि उसके पिता शराब पीकर मां और भाई-बहनों के साथ मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर वह अपनी बहन के घर रहने लगा था। वह मचान पर बैठकर गांव की लड़कियों को नहाते और काम करते देखता था, जिससे उसके मन में विकृति पैदा हुई।
कड़ी धाराओं में मामला दर्ज
मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है :
- BNS की धाराएं : 66, 70(2), 96, 103(1), 3(5)
- POCSO Act : धारा 4 एवं 6
संपादकीय टिप्पणी : यह घटना समाज में बढ़ रही मानसिक विकृति और असुरक्षा का एक भयावह उदाहरण है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और न्यायालय को स्वीकारोक्ति बयान सौंप दिया है। अब क्षेत्र की जनता आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रही है।







