News UDI | गढ़वा (16 मार्च 2026) : नगर परिषद गढ़वा और नगर पंचायत मझिआंव के उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने इस चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सदर एसडीएम संजय कुमार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
चुनाव का पूरा शेड्यूल : कब और कहाँ होगा मतदान?
प्रशासन द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार, उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव दो अलग-अलग दिनों और अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे :
| तिथि | निकाय (Body) | मतदान का स्थान (Venue) |
| 17 मार्च | नगर परिषद गढ़वा | समाहरणालय (कलेक्ट्रेट), गढ़वा |
| 18 मार्च | नगर पंचायत मझिआंव | अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) कार्यालय, गढ़वा |
100 मीटर के दायरे में सख्त पाबंदियां
एसडीएम संजय कुमार के आदेशानुसार, मतदान वाले दिन सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संबंधित स्थलों पर निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी।
- 17 मार्च को : गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पाबंदियां केवल समाहरणालय गढ़वा (कलेक्ट्रेट) परिसर के 100 मीटर के दायरे में रहेंगी।
- 18 मार्च को : मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। पाबंदियां केवल अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय गढ़वा के आसपास के क्षेत्र में लागू होंगी।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यों पर प्रशासन ने कड़ी रोक लगाई है :
- अनावश्यक जमावड़ा : किसी भी प्रकार की भीड़ या अनाधिकृत मजमा जुटने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- हथियार प्रदर्शन : अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन या उन्हें लेकर चलना पूर्णतः वर्जित है।
- ध्वनि विस्तारक यंत्र: लाउडस्पीकर या किसी भी शोर करने वाले यंत्र के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।
- धरना-प्रदर्शन : चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि या विरोध प्रदर्शन पर सख्त रोक है।
प्रशासनिक मुस्तैदी : सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पर्याप्त बल की तैनाती की गई है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की है।
“हमारा लक्ष्य एक निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना है। सुरक्षा मानकों और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रशासन विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करेगा।”
— संजय कुमार, एसडीएम, सदर गढ़वा
निष्कर्ष : जिला प्रशासन की इस सख्ती से स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। अब सबकी निगाहें 17 और 18 मार्च को होने वाले इस चुनावी परिणाम पर टिकी हैं।






