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गढ़वा : ‘कानून की जानकारी ही बच्चों का सबसे बड़ा कवच’, बालिका उच्च विद्यालय में जागरूकता अभियान का शंखनाद

On: May 2, 2026 10:17 PM
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News UDI | गढ़वा : झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के तत्वावधान में जारी 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत शनिवार को गढ़वा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), गढ़वा श्री मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन में- बालिका उच्च विद्यालय, गढ़वा में ‘नालसा बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता योजना 2024’ पर छात्राओं को विस्तार से जागरूक किया गया।

बच्चे अपने अधिकारों से न रहें वंचित : निभा रंजना लकड़ा

कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए DLSA सचिव निभा रंजना लकड़ा ने बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा :

“बच्चे अपनी कोमल आयु और अवस्था के कारण अक्सर जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को समझ नहीं पाते, जिससे वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। नालसा और झालसा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा कानूनी सहायता के अभाव में असुरक्षित न रहे।”

संवैधानिक सुरक्षा और विधिक सहायता

सचिव महोदया ने छात्राओं को बताया कि भारतीय संविधान ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की है। इन संवैधानिक प्रावधानों के तहत :

  • नि:शुल्क विधिक सहायता : बच्चों से संबंधित मामलों के हर स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार निःशुल्क कानूनी मदद उपलब्ध कराता है।
  • अपराध के विरुद्ध सुरक्षा : चाहे बच्चा अपराध का शिकार हो या अनजाने में विधि विरुद्ध कार्य (Conflict with law) में शामिल हो, DLSA हर स्थिति में कानूनी पैरवी और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  • संस्थागत सामंजस्य : प्राधिकार केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के कल्याण के लिए स्थापित विभिन्न राजकीय संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर उनके पुनर्वास और मदद के लिए कार्य करता है।

मदद के लिए यहाँ करें संपर्क

निभा रंजना लकड़ा ने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे डरे नहीं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। सहायता प्राप्त करने के माध्यमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि:

  1. स्कूलों में स्थापित लीगल लिटरेसी क्लब (Legal Literacy Club) के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं।
  2. अपने क्षेत्र के पारा लीगल वॉलेंटियर (PLV) की सहायता ले सकते हैं।
  3. सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थिति

इस जागरूकता सत्र में DLSA सचिव निभा रंजना लकड़ा के साथ एलएडीसीएस (LADCS) डिप्टी चीफ अनिता रंजन भी उपस्थित रहीं, जिन्होंने बच्चों को विधिक सहायता की तकनीकी बारीकियों और तत्काल मदद पाने के तरीकों से अवगत कराया। विद्यालय की छात्राओं ने इस सत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कानून की बुनियादी जानकारियों को समझा।

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