News UDI | गढ़वा : 29 अप्रैल 2026 को जिला प्रशासन ने मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अपर समाहर्ता राज महेश्वरम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने शहर के विभिन्न होटलों और कैंटीन का औचक निरीक्षण किया।
पुलिस कैंटीन में मिला उल्लंघन, बिना लाइसेंस चल रहा था संचालन
निरीक्षण की शुरुआत समाहरणालय स्थित पुलिस कैंटीन से हुई। जाँच के दौरान वहां साफ-सफाई तो संतोषजनक पाई गई, लेकिन टीम तब हैरान रह गई, जब पता चला कि कैंटीन बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस (FSSAI License) के संचालित हो रही थी। अधिकारी ने संचालक को कड़ी हिदायत देते हुए तत्काल लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
एक्सपायर्ड कोल्ड्रिंक नष्ट, पनीर के नमूने लिए गए

जाँच टीम इसके बाद गढ़वा शहर के चिनियाँ रोड स्थित श्री बालाजी फैमिली रेस्टोरेंट पहुँची। यहाँ भारी अनियमितता देखने को मिली :
- एक्सपायर्ड स्टॉक : फ्रीजर में एक्सपायर्ड कोल्डड्रिंक पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कराया गया।
- सैंपल लैब भेजे : यहाँ से पनीर का नमूना लेकर जाँच के लिए लैब भेजा गया है।
- बिना लाइसेंस : यह रेस्टोरेंट भी बिना लाइसेंस के चलता पाया गया।
इसके अलावा, शिवाय रिज़ॉर्ट एंड बैंक्वेट हॉल की भी जाँच की गई, जहाँ से पनीर के सैंपल संग्रहित किए गए और मानकों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।
7 दिनों का अल्टीमेटम
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री ने सख्त लहजे में कहा कि जन-स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“जिन भी प्रतिष्ठानों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें 7 दिनों का नोटिस थमाया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस नहीं लिया गया और एक्सपायर्ड सामान पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”














